National Anthem...
जैसे ही राष्ट्रगान बजता हैं आप जहाँ हैं वहीँ इनके सम्मान में खड़ा हो जाए
लेकिन समय के साथ
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 (ए) में निहित मौलिक कर्तव्यों के आधार पर समय-समय पर संशोधित और जारी किए जाते हैं ।
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लोगों की 10 श्रेणियां हैं जिन्हें राष्ट्रगान के गायन या गायन के दौरान खड़े होने से छूट दी गई है। यह छूट सूची नागरिकों की कुछ श्रेणियों की शारीरिक अक्षमताओं और विकृतियों के आधार पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित है। निम्नलिखित मुद्दों वाले छूट प्राप्त लोगों की सूची नीचे दी गई है:----------
1.पार्किंसंस रोग (मस्तिष्क के खास हिस्सों में धीमापन और खराबी आ जाती है. यह एक पुरानी और प्रगतिशील बीमारी है.)
2.मस्तिष्क पक्षाघात
3.आत्मकेंद्रित (शब्द का इस्तेमाल ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (एएसडी) के लिए भी किया जाता है.)
4.मल्टीपल स्क्लेरोसिस (एक पुरानी बीमारी है जिससे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में मौजूद तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचता है)
5.प्रिय नुकसान (प्रिय व्यक्ति को खोने का दुख)
6.कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति
7.मांसपेशीय दुर्विकास
8.दिन का अंधापन
9.लोकोमोटिव विकलांगता (व्हीलचेयर-बाउंड)
10.बौद्धिक विकलांगता (सीखने का विकार)
ये लोग अनुच्छेद 51 (ए) के अनुसार राष्ट्रगान में खड़ा नहीं हो सकतें....
सोर्स कुछ अपनी कुछ इन्टरनेट से....
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